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होलिका दहन की 2 बजे रात मडई और दूकान में आगजनी और जान से मारने के मामले में आपसी सुलहनामा के दौरान पीड़ित 50,000/- मिला|

 

होलिका दहन की 2 बजे रात मडई और दूकान में आगजनी और जान से मारने के मामले में आपसी सुलहनामा के दौरान पीड़ित 50,000/- मिला|

 

धौरहरा चौबेपुर के रहने वाले पीड़ित अशोक यादव पुत्र बाबूलाल यादव निवासी हरिहरपुर,पोस्ट-धौरहरा,थाना-चौबेपुर,जिला-वाराणसी के लिखित आवेदन भेजकर फोटो भेजकर संस्था से न्याय पाने के लिए गुहार लगाये|

पीड़ित ने बताया कि घटना दिनांक 17 मार्च,2022 को होलिका दहन होने के कारण प्रार्थी रात को अपने दुकान जो हनुमान मंदिर के पास है| वही पर सो रहा था कि रामअवतार यादव पुत्र स्व० सूरज यादव,पिंटू सोनकर पुत्र बच्चू राम सोनकर चौबेपुर थानान्तर्गत 18 मार्च की रात
2 बजे प्रार्थी की दुकान पर अपने 4-5 अन्य साथियों के साथ आये गाली गलौज देते हुए प्रार्थी को लात से मारने लगे| प्रार्थी वेंच पर सो रहा था| प्रार्थी मार खाते ही वेंच के निचे गिर गया| सभी मिलकर प्रार्थी से दुकान की चाभी छिनने लगे| प्रार्थी चाभी देने से इंकार किये तो जान से मारने की धमकी देते हुए चाभी छीन लिए और दुकान का ताला खोलकर गल्ले से विक्री का लगभग 4500/- रुपया व अन्य सामान लुटकर दुकान में व उसके ऊपर रखे मडहे में आग गला दिये| जिससे प्रार्थी की दुकान व मडहा पूरी तरह से जल गयी| प्रार्थी का लगभग 90000/- से 100000/- तक का नुकसान हुआ है| प्रार्थी द्वारा घटना की सूचना up-112 न.पर भी दी गयी है|


इस मामले पर मानवाधिकार जननिगरानी समिति द्वारा पीड़ित के तरफ से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में लिखित आवेदन भेजा गया| जिसके बाद पीड़ित के ऊपर उक्त लोगो द्वारा मानसिक दबाव बनाये गये| हर दबाव के बाद संस्था के काउंसलर द्वारा उसे मानसिक स्पोर्ट प्रदान किया जाता रहा| ताकि पीड़ित डर से टूट न सके| दिनांक 11 अप्रैल,2022 को थानाध्यक्ष द्वारा लिखित आवेदन प्राप्त हुआ| जिसमे बयान के लिए पिंडरा क्षेत्राधिकारी वाराणसी ग्रामीण के यहा बुलाया गया| पीड़ित पूरी तरह से डरा हुआ था| वह मानवाधिकार जन निगरानी समिति के कार्यालय से पुन: सम्पर्क किया| जहा पर उसे पुन: काउंसिलिंग करते हुए संस्था के विश्वसनीय व्यक्ति के संरक्षण में पिंडरा क्षेत्राधिकारी के पास जाकर अपना बयान अंकित कराया| पिंडरा क्षेत्राधिकारी के यहाँ दोनों पक्षों के बिच समझौता प्रपत्र के साथ मामले को सुलह किया गया और 50,000 रुपया प्राप्त किया गया| जिसके बाद पीड़ित ने संस्था कार्यालय में आकर अपनी ख़ुशी जाहिर की| उन्होंने कहा की आपके सहयोग से आज हमे इंसाफ मिल गया| आज मै बहुत खुश हूँ| जिस पर पुन: पीड़ित ने कानून पर समझ बनायी|

                                       

 

 

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